डोनाल्ड ट्रम्प का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों में 10% टैरिफ का नया आदेश, दुनिया भर में हलचल

Donald Trump News : अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने न्यायपालिका के साथ सीधी टक्कर ले ली है। United States Supreme Court द्वारा उनके पुराने टैरिफ को अवैध घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद ट्रम्प ने पलटवार करते हुए सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का नया आदेश जारी कर दिया है।

दुनिया के सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ लागू

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रम्प के पहले लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति को इस तरह के टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि, इस फैसले से नाराज ट्रम्प ने ओवल ऑफिस से ‘ट्रेड एक्ट 1974’ की धारा 122 का उपयोग करते हुए नया आदेश जारी किया।
ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा।”

150 दिनों की अग्निपरीक्षा

यह नया टैरिफ फिलहाल 150 दिनों यानी लगभग पांच महीने तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में ट्रम्प प्रशासन अन्य देशों पर स्थायी टैरिफ तय करने के लिए आवश्यक जांच करेगा। ट्रम्प ने संकेत दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है और जरूरत पड़ने पर दरों में बड़ा इजाफा भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “मैं व्यापार खत्म कर सकता हूं, प्रतिबंध लगा सकता हूं, तो क्या मैं 1 डॉलर का टैरिफ नहीं लगा सकता? यह हास्यास्पद है।”

पुराने टैरिफ के अरबों डॉलर पर अनिश्चितता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले साल टैरिफ के जरिए वसूले गए लगभग 175 अरब डॉलर के राजस्व पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यह रकम आयातकों को वापस करनी पड़ेगी या नहीं, इस पर ट्रम्प ने कहा कि यह मामला अभी दो साल तक अदालत में चल सकता है।
दूसरी ओर, ट्रम्प प्रशासन अब राष्ट्रीय सुरक्षा (धारा 232) और अनुचित व्यापार नीतियों (धारा 301) के तहत भी नए टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है।

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