गुरुवार को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के कार्यालय के पास झारखंड सामान्य स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (JGGLCCE) में ‘अनियमितताओं’ का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
छात्रों के विरोध को ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने आयोग के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक बैठक आयोजित करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, डंडे, कुल्हाड़ी, भाले, धनुष और तीर जैसे किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
JSSC ने 21 और 22 सितंबर को राज्य भर में 823 केंद्रों पर JGGLCCE परीक्षा का आयोजन किया था। निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने दोनों दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं।
विरोध कर रहे उम्मीदवारों ने दावा किया कि उनके पास परीक्षा के दौरान पेपर लीक सहित अनियमितताओं के सबूत हैं, लेकिन कोई उनकी शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है।
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में JSSC के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने दावा किया कि परीक्षा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आयोजित की गई थी। इसके बावजूद, अगर कोई व्यक्ति अनियमितता की शिकायत और सबूत लेकर आयोग से संपर्क करता है, तो वे उसकी जांच करेंगे, उन्होंने कहा।