"आखिरी मौका! आज ही फाइल करें विलंबित ITR, वरना भरना होगा भारी जुर्माना"

आखिरी मौका! आज ही फाइल करें विलंबित ITR, वरना भरना होगा भारी जुर्माना”

इनकम टैक्स रिटर्न: अंतिम दिन और जुर्माने की जानकारी

अगर आपने 31 जुलाई 2024 की आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन मिस कर दी है, तो आप अभी भी विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जुर्माना भरना होगा।

आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख और जुर्माने की जानकारी
जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) अब तक फाइल नहीं की है, उनके पास विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए आज, 15 जनवरी, 2025 तक का समय है। इस एक्सटेंशन का उद्देश्य करदाताओं को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने, अपने टैक्स दायित्वों की गणना करने और बिना देरी के रिटर्न फाइल करने का मौका देना है। इस तारीख को चूकने से कानूनी नोटिस, जुर्माने और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

सीबीडीटी का सर्कुलर:
“केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, 31 दिसंबर 2024 की मूल समय सीमा को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। यह विलंबित रिटर्न (धारा 139(4)) या संशोधित रिटर्न (धारा 139(5)) फाइल करने के लिए लागू है।”

संशोधित और विलंबित आईटीआर में अंतर

संशोधित आईटीआर:

  • इसे केवल तभी फाइल किया जा सकता है जब मूल आईटीआर समय पर (31 जुलाई 2024) फाइल की गई हो।
  • इसमें मूल रिटर्न में सुधार या अपडेट की अनुमति होती है।

विलंबित आईटीआर:

  • तब फाइल किया जाता है जब करदाता मूल समय सीमा चूक जाते हैं।
  • इसके लिए लेट फीस और जुर्माना लागू होता है।

विलंबित आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना:

  • ₹5 लाख तक की आय: ₹1,000 लेट फीस।
  • ₹5 लाख से अधिक की आय: ₹5,000 लेट फीस।
  • इसके अलावा, धारा 234ए के तहत बकाया कर पर 1% प्रति माह (या माह के भाग) का ब्याज भी लगाया जाएगा।

अगर आज (15 जनवरी) तक आईटीआर फाइल नहीं की:

  • आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल या संशोधित करने का मौका खो देंगे।
  • आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है।
  • डिफॉल्ट के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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