GST काउंसिल की बैठक में मिडल क्लास को झटका, इंश्योरेंस प्रीमियम में नहीं मिलेगी राहत

GST काउंसिल मीटिंग: GST काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में मंत्रियों ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, इस मुद्दे पर फैसला अगली बैठक तक टाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अभी भी लोगों को अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पर पुराने टैक्स रेट के अनुसार भुगतान करना होगा।

प्रेमियम घटाने के फैसले को टालने की वजह

55वीं GST काउंसिल की बैठक में बताया गया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स रेट घटाने के लिए अभी और स्पष्टता की जरूरत है। साथ ही, इस रिपोर्ट को अधिक व्यापक बनाने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

वर्तमान GST रेट क्या है?

  • हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) पर वर्तमान में 18% GST लागू है।
  • एंडोमेंट पॉलिसी के लिए पहले साल 4.5% GST रेट और उसके बाद के वर्षों में 2.25% GST रेट लगता है।
  • सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी के लिए GST रेट 1.8% है।
  • ये सभी रेट हर एज ग्रुप पर समान रूप से लागू होते हैं।

क्या थीं सिफारिशें?

  1. हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट: GOM (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) ने सुझाव दिया कि परिवार को कवर करने वाली प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST छूट दी जाए। इससे पॉलिसीधारकों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
  2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: GOM ने वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस पर GST छूट देने का सुझाव दिया, जिससे उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सस्ती हो सकेंगी।
  3. पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर GST रेट में कटौती: GOM ने सुझाव दिया कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST रेट घटाकर 5% कर दिया जाए, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का विकल्प न हो। इसका उद्देश्य प्रीमियम की लागत को कम करना है।

निष्कर्ष:
हालांकि इन सिफारिशों को अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन GST काउंसिल की अगली बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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