अक्टूबर 1 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं।
राष्ट्रीय लघु बचत (NSS) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खातों के नए नियम: सरकार ने PPF और NSS खातों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।
स्वास्थ्य बीमा की नई शर्तें: जिन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को मार्च में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नए उत्पाद विनियमों से पहले जारी किया गया था, उनके पॉलिसीधारकों को घटे हुए वेटिंग पीरियड और मोरेटोरियम का लाभ मिलेगा।
ऋण ब्याज दरों में पारदर्शिता: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण पर ब्याज दरों की पारदर्शिता सुनिश्चित करें। इसके तहत बैंकों को की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) जारी करनी होगी, जिससे ऋण की प्रभावी लागत स्पष्ट होगी और छिपे हुए शुल्कों की वजह से होने वाली अस्पष्टता समाप्त होगी।
NRI और नाबालिगों के PPF खातों के लिए नियमों में बदलाव |
HDFC बैंक ने इंफिनिया क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन के नियमों को सख्त किया |
खुदरा उधारकर्ताओं को की फैक्ट स्टेटमेंट से ब्याज दरों पर स्पष्टता मिलेगी |
बीमा कंपनियां 30 सितंबर तक पुरानी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में संशोधन करेंगी |
एंडोमेंट पॉलिसीधारकों को प्रारंभिक निकासी पर अधिक भुगतान मिलेगा |
टैक्स का बोझ कम हुआ: म्यूचुअल फंड यूनिट की पुनर्खरीद पर 20% TDS समाप्त |
CBDT ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 लॉन्च की |
सरकार ने बायबैक टैक्स संरचना में बदलाव किया |
SEBI ने ट्रेडिंग के लिए बोनस-इश्यू प्रक्रिया को तेज किया |